क्षतिपूर्ति
नसबन्दी
ऑपरेशन के पश्चात म़त्यु एवं अन्य जटिलताए उत्पन्न होने पर
बीमा क्षतिपूर्ति राशि
स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्र्ालय, भारत सरकार द्वारा नसबन्दी ऑपरेशन
पर म़त्यु एवं अन्य जटिलताए उत्पन्न होने पर क्षतिपूर्ति राशि
के भुगतान हेतु ओरियंटल इन्श्योरेंस कम्पनी लि. से नई बीमा
पॉलिसी ली है, जो दिनांक 1.12.2006 से प्रभावी हैा नई बीमा
योजना के अनुसार नसबन्दी ऑपरेशन पर निम्नानुसार क्षतिपूर्ति
राशि का भुगतान किया जाता है।
1. |
नसबन्दी
ऑपरेशन से अस्पताल में म़त्यु होने पर या अस्पताल से छुट्टी
मिलने के 7 दिन के भीतर म़त्यु होने पर |
2,00,000/-
रूपये |
2. |
नसबन्दी
ऑपरेशन के उपरांत अस्पताल से छुट्रटी मिलने के 8 से 30
दिन के भीतर म़त्यु होने पर |
50,000/-
रूपये |
3. |
नसबन्दी
ऑपरेशन के गर्भधारण पर असफल होने से (एक बार ही देय) |
25,000/-
रूपये |
4. |
नसबन्दी
कराने के 60 दिन के भीतर नसबन्दी ऑपरेशन की वजह से होने
वाली जटिलताओं के लिए ईलाज के लिए राशि |
वास्तविक
व्यय या अधिकतम 25,000/- रूपये तक |
5. |
इण्डेमिनिटी
इंश्योरेंस (Indemnity Insurance) प्रति चिकित्सक |
2,00,000/-
रूपये |
नसबन्दी
कराने पर नकद भुगतान:-
परिवार
कल्याण के स्थाई साधन नसबन्दी को प्रोत्साहन देने हेतु वभिाग
के आदेश क्रमांकः एफ.14( )डीईओ/पक/2007/432 दिनांक 9/10/2007
के निर्देशानुसार सभी सरकारी चिकित्सा संस्थानों में नसबन्दी
कराने पर प्रत्येक पुरूष व महिला को क्रमशः 1100/- व 600/-
रूपये के नकद भुगतान का प्रावधान किया गया हैा सभी सरकारी
एवं निजी चिकित्सालयों में नसबन्दी कराने वालों को इस राशि
का ऑपरेशन के समय ही भुगतान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित
की गई हैा प्रत्येक पुरूष नसबन्दी पर प्रेरक का दिया जावेगाा
प्रेरक सरकारी सेक्टर या कम्यूनिटी सेक्टर अथवा स्वयं भी हो
सकता हैा अगर लाभार्थी स्वंय ही प्रेरक का कार्य करता है तो
प्रेरक मोटिवेशन की राशि लाभार्थी को दी जावेगीा प्रेरक राशि
का भुगतान किसी एक को ही किया जावेगा।
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