इस
वर्ग के परिवारों को उपचार की शत-प्रतिशत राशि नहीं
देकर, निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप इलाज पर होने
वाले व्यय की शत-प्रतिशत राशि का लगभग 40 प्रतिशत स्वीकृत
करने का प्रावधान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के
आदेशानुसार अधिक राशि भी स्वीकृत की जा सकती है।
चौबीस
हजार रूपये तक वार्षिक आय अर्जित करने वाले परिवारों
को, जो बी.पी.एल. की चयनित सूची में नहीं हैं, उन्हे
निदान/ उपचार पर व्यय राशि शत-प्रतिशत नहीं दी जा कर
सहायता हेतु निम्न मापदण्डों के अनुसार दी जाती हैः-
हृदय
का एक वाल्व परिवर्तन हेतु अधिकतम तीस हजार रूपये।
बाईपास
सर्जरी या दो वाल्व परिवर्तन पर अधिकतम पचास हजार रूपये।
किडनी
ट्रान्सप्लान्ट के लिए अधिकतम पचास हजार रूपये।
कैंसर
के इलाज हेतु अधिकतम पचास हजार रूपये।
नोटः- पात्र आवेदक
सहायता हेतु अपने प्रार्थना पत्रों को मय वांछित दस्तावेजों
के सादा कागज पर सचिव, मुख्यमंत्री सहायता कोष, शासन
सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को भिजवाऍं।
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